1- शासन तथा सोसाइटी एक्ट के तहत कर्मचारी हितों पर तथा उनके परिवार के लिए,कर्मचारी असामयिक मृत्यु या गम्भीर बीमारी तथा शारिरिक अपंगता होने पर सदस्यों की संख्या के आधार पर आर्थिक सहयोग किया जायेगा।
2- प्रत्येक सदस्य का SCESCT UP APP पर पंजीकरण अवश्य होना चाहिए। 100 रुपये वार्षिक सदस्यता शुल्क पंजीकरण के समय ही ऑनलाइन जमा करना होगा। उसकी रसीद APP पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। यदि कोई वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा नहीं करता है तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी।
3- एक कर्मचारी कम से कम दो या दो से अधिक नये सदस्यों को संस्था से जोडेंगे। संस्था हित मे अच्छा कार्य करने वाले सदस्यों को वार्षिक अधिवेशन में सम्मानित किया जायेगा।
4- संस्था से जुड़े वैध शिक्षक या कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार एवं विभाग द्वारा पूर्ण सत्यापन होने पर एक वैध नॉमिनीव का बचत खाता संख्या मीडिया ग्रुप के माध्यम से दिया जायेगा।उसी खाते पर आधुनिक तरीके से आर्थिक सहयोग किया जायेगा। जिसका लाभ उसकी जीवनसाथी,बच्चों व माता पिता को भी प्राप्त हो सके।
5- यदि कोई शिक्षक या कर्मचारी संस्था द्वारा जारी अपील सहयोग नहीं करता है तो उसकी असामयिक मृत्यु या दुर्घटना होने पर संस्था के सदस्यों द्वारा किये जाने वाले लाभ का दावा नहीं कर सकेगा।
6- आर्थिक सहयोग संस्था नहीं करती है बल्कि एक दूसरे से जुडने पर सदस्यों के द्वारा किया गया सहयोग ही धन के रूप में मिलेगा।
केवल टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने या केवल रजिस्ट्रेशन कर देने से कोई भी शिक्षक वैधानिक सदस्य नही माना जायेगा, नियमावली के अंतर्गत सहयोग करना अनिवार्य रहेगा। सहयोग करके अपनी प्रोफाइल पर रसीद अपलोड करना अनिवार्य होगा।